BH-Series: क्या भारत नंबर से गाड़ी लेने में होगा फायदा? जानिए क्या है ये नंबर और किसे मिलता है
BH-Series: अगर आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में रहना है तो वाहन साथ ले जाने पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर बदलना पड़ता है। इस झंझट से मुक्ति के लिए भारत सीरीज के नंबर शुरू किए गए हैं। ऐसे में BH नंबर प्लेट लेने से किसी भी राज्य में जाने पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं बदलना होगा। इस सीरीज के नंबर प्लेट 21,22,23 जैसे अंकों के साथ शुरू होते हैं
BH-Series: भारत सीरीज एक खास तरह का रजिस्ट्रेशन होता है।
BH-Series: अगर आप भी किसी ऐसे इलाके में रहते हैं। जहां आपको 2 या उससे अधिक राज्यों में सफर करना पड़ता है या आप ट्रांसफरेबल जॉब में हैं, जहां आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में हर दो-तीन साल के बाद जाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आपके लिए BH रजिस्ट्रेशन वाला नंबर प्लेट काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। मौजूदा समय में जो नंबर प्लेट जारी किए जाते हैं। वो राज्यों के आधार पर रजिस्ट्रेशन कर नंबर अलॉट किए जाते हैं। लेकिन अब आप चाहें तो BH-Series की नंबर प्लेट लेकर इस झंझट से बच सकते हैं।
BH सीरीज की शुरुआत देश के रक्षा कर्मी, केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) के कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया है। इसके साथ ही निजी कंपनियों के कर्मचारी भी इस सीरीज को ले सकते हैं। जिनके ऑफिस कम से कम चार राज्यों में हैं। इस नंबर वाली कारों को किसी भी राज्य में बिना रोक-टोक कितने भी समय के लिए लेकर जा सकते हैं।
जानिए क्या होता है भारत सीरीज वाला नंबर प्लेट
भारत सीरीज एक खास तरह का रजिस्ट्रेशन होता है। यह वन नेशन, वन राशन कार्ड की तरह वन नेशन, वन नंबर प्लेट हैं। इस सीरीज वाली गाड़ियों के नंबर प्लेट 21,22,23 जैसे अंकों के साथ शुरू होते हैं। इससे यह पता चलता है कि गाड़ी का किस साल में रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसके बाद राज्यों के कोड की जगह BH लिखा रहता है। यह नंबर पूरे देश में मान्य है। BH-सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क YY BH #### XX के फॉर्मेट में होता है। जिसमें पहले दो नंबर (YY) रजिस्ट्रेशन के साल के लिए लिखा जाता है। इसके बाद BH भारत सीरीज के लिए कोड है (####), जो चार अंकों की संख्या होती है। अंत के दो अक्षर (XX)दो अक्षर होते हैं। इस तरह गाड़ियों में लगे इस नंबर प्लेट से BH-सीरीज वाले वाहनों की पहचाना जा सकता है।
पेट्रोल पर चलने वाली 10 लाख से कम की गाड़ियों पर 8 फीसदी, 10 से 20 लाख की कीमत वाली गाड़ियों पर 10 फीसदी और 20 लाख से ज्यादा कीमत की गाड़ियों पर 12 फीसदी रोड टैक्स लगता है। जिनमें डीजल वाली गाड़ियों पर 2 फीसदी टैक्स बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिक कार पर 2 फीसदी टैक्स कम देना पड़ता है।
जानिए कैसे करें अप्लाई
इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं।
ऑनलाइन ऐसे करें अप्लाई
सबसे पहले आप इस सीरीज के लिए बनाये गए नियम चेक करें कि आपका वाहन अप्लाई करने कि लिए इलिजिबल है या नहीं। अगर इलिजिबल है तो अपलोड किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्टकॉपी तैयार कर फॉर्म भर दें। फॉर्म भरने के बाद निर्धारित फीस सबमिट करें और RTO अप्रूवल लें। इस तरह से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
ऑफलाइन कैसे करें अप्लाई?
इसके लिए आपको परिवहन विभाग के ऑफिस जाकर पहले से मिले हुए रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लें। इसके बाद ही आप BH सीरीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी दस्तावेजों के साथ भारत मार्क सीरीज के लिए अप्लाई करें। पहले वाले रजिस्ट्रेशन नंबर लेते वक्त दिए गए रोड टैक्स को वापस लेने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।